नई दिल्ली, रफ्तार न्यूज डेस्क। टीएमसी नेता और सीएम ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने शुक्रवार को केंद्रीय एजेंसियों को अभिषेक बनर्जी से पूछताछ करने की अनुमति देने वाले कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। यह मामला के कथित नौकरी घोटाले की जांच से जुड़ा हुआ है। हालांकि, सर्वोच्च न्यायालय ने उनके खिलाफ कलकत्ता उच्च न्यायालय द्वारा लगाए गए 25 लाख रुपये के जुर्माना लगाने के आदेश पर रोक लगा दी है।
कोर्ट का हस्तक्षेप से इनकार
सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि वह कथित नौकरी घोटाले से जुड़े मामलों में कलकत्ता उच्च न्यायालय के अभिषेक बनर्जी से पूछताछ करने की जांच एजेंसियों को अनुमति देने वाले आदेश में हस्तक्षेप नहीं करेगा। हालांकि, कोर्ट ने कलकत्ता हाईकोर्ट के फैसले के उस हिस्से पर रोक लगा दी, जिसमें अभिषेक बनर्जी पर जुर्माना लगाया गया था।
बता दें कि सुप्रीम कोर्ट कलकत्ता उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देने वाली अभिषेक बनर्जी की याचिका पर सुनवाई कर रही थी। जिसमें उन पर जुर्माना लगाया गया था और ईडी और सीबीआई को भर्ती अनियमितताओं की जांच के लिए अनुमति दी गई थी।
हाईकोर्ट ने दिया था आदेश
पिछले हफ्ते हाईकोर्ट ने केंद्रीय एजेंसियों को पश्चिम बंगाल के कथित नौकरी घोटाले में पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी के भतीजे और TMC नेता अभिषेक बनर्जी से पूछताछ करने का आदेश दिया था। इसके बाद CBI ने अभिषेक बनर्जी के खिलाफ समन जारी किया था। सीबीआई ने अभिषेक बनर्जी से पिछले शनिवार को नौकरी घोटाले के मामले में पूछताछ की थी।
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