यूपी बार काउन्सिल अध्यक्ष हरिशंकर सिंह की याचिका खारिज
यूपी बार काउन्सिल अध्यक्ष हरिशंकर सिंह की याचिका खारिज

यूपी बार काउन्सिल अध्यक्ष हरिशंकर सिंह की याचिका खारिज

प्रयागराज, 23 जून (हि.स.)। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उप्र बार काउन्सिल के अध्यक्ष हरिशंकर सिंह की सदस्य सचिव के चुनाव की वैधता के खिलाफ दाखिल याचिका खारिज कर दी है। कोर्ट ने कहा है कि नियमानुसार बहुमत से हुए चुनाव को उन्हें चुनौती देने का अधिकार नहीं है। 21 मई 20 को बहुमत से सदस्य सचिव का चुनाव किया गया है। जिसे चुनौती दी गयी थी। यह आदेश न्यायमूर्ति सुनीता अग्रवाल तथा न्यायमूर्ति एस डी सिंह की खंडपीठ ने दिया है। कोर्ट के साफ तौर पर पूछने पर याची अधिवक्ता ने स्वीकार किया कि याची ने बैठक में हिस्सा लिया था। उसकी आपत्ति को बहुमत से अस्वीकार करते हुए सदस्य सचिव के चुनाव का प्रस्ताव पारित किया गया। कोर्ट ने कहा कि बार काउन्सिल के किसी सदस्य के सदस्य सचिव पद पर चुने जाने पर कोई बार (प्रतिबंध) नहीं है और न ही ऐसा कोई नियम कोर्ट में पेश किया गया। हिन्दुस्थान समाचार/आर.एन/राजेश-hindusthansamachar.in

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