back to top
21.1 C
New Delhi
Sunday, March 8, 2026
spot_imgspot_imgspot_imgspot_img

Delhi Riots: दिल्ली दंगों के मामले में उमर खालिद की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में 1 नवंबर को होगी सुनवाई

New Delhi: SC ने दिल्ली दंगे मामले में उमर खालिद की जमानत याचिका पर सुनवाई टाल दिया है। जस्टिस अनिरुद्ध बोस और जस्टिस बेला त्रिवेदी की बेंच ने जमानत याचिका पर 1 नवंबर को सुनवाई करने का आदेश दिया।

नई दिल्ली, हि.स.। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली दंगों के मामले में उमर खालिद की जमानत याचिका पर सुनवाई टाल दिया है। जस्टिस अनिरुद्ध बोस और जस्टिस बेला त्रिवेदी की बेंच ने जमानत याचिका पर 1 नवंबर को सुनवाई करने का आदेश दिया।

दरअसल, उमर खालिद को 2020 के दिल्ली दंगों के पीछे कथित बड़ी साजिश के मामले में गैरकानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम के तहत गिरफ्तार किया गया था। फिलहाल वो जेल में है। हाई कोर्ट से जमानत नहीं मिलने के फैसले को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है। सुप्रीम कोर्ट ने 18 मई को दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया था। इससे पहले 18 अक्टूबर 2022 को दिल्ली हाई कोर्ट ने उमर खालिद की जमानत याचिका खारिज कर दी थी।

उमर खालिद दिल्ली दंगों का मास्टरमाइंड

हाई कोर्ट ने कहा था कि नागरिकता संशोधन अधिनियम के खिलाफ प्रदर्शन और उत्तर-पूर्वी दिल्ली में हुई हिंसा दिसंबर 2019 और फरवरी 2020 के बीच हुई बैठकों का नतीजा थी, जिनमें उमर खालिद भी शामिल हुआ था। उमर खालिद का नाम साजिश की शुरुआत से लेकर दंगा होने तक आता रहा। उमर खालिद व्हाट्सऐप ग्रुप डीपीएसजी और मुस्लिम स्टूडेंट्स ऑफ जेएनयू का सदस्य था। उमर खालिद ने कई बैठकों में हिस्सा लिया। अगर चार्जशीट पर भरोसा किया जाए तो ये साजिश की ओर साफ-साफ इशारा कर रहे हैं।

हाई कोर्ट ने कहा था कि विरोध प्रदर्शन लोकतंत्र में होने वाले आम राजनीतिक प्रदर्शन की तरह नहीं था बल्कि ये एक खतरनाक था जिसके गंभीर परिणाम हुए। पुलिसकर्मियों पर और महिला प्रदर्शनकारियों पर हमला किया गया, जिससे इलाके में दंगा फैले जो निश्चित रूप से एक आतंकी कार्रवाई थी।

अन्य खबरों के लिए क्लिक करें:– www.raftaar.in

Advertisementspot_img

Also Read:

सुप्रीम कोर्ट ने NCERT कंटेंट पर जताई थी आपत्ति, CJI ने बताई साजिश, 11 मार्च को होगी सुनवाई

नई दिल्ली/रफ्तार डेस्क। देश की शीर्ष अदालत सुप्रीम कोर्ट ने कक्षा 8 की एक पुस्तक में न्यायपालिका को लेकर प्रकाशित कथित आपत्तिजनक सामग्री पर कड़ा रुख...
spot_img

Latest Stories