पिंजरा तोड़ संगठन की कार्यकर्ता की याचिका पर तिहाड़ जेल को नोटिस
पिंजरा तोड़ संगठन की कार्यकर्ता की याचिका पर तिहाड़ जेल को नोटिस

पिंजरा तोड़ संगठन की कार्यकर्ता की याचिका पर तिहाड़ जेल को नोटिस

नई दिल्ली, 18 जून (हि.स.)। दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली हिंसा के मामले में जेल में बंद पिंजरा तोड़ संगठन की कार्यकर्ता नताशा नरवाल की वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये अपने वकीलों से बात करने की मांग करने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए तिहाड़ जेल को नोटिस जारी किया है। जस्टिस सी हरिशंकर की बेंच ने 24 जून तक जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया। नरवाल ने मांग की है कि उसे रोजाना अपने वकीलों से वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये बात करने की इजाजत दी जाए। याचिका में कहा गया है कि संविधान की धारा 21 के तहत उसे निष्पक्ष ट्रायल के लिए कानूनी सहायता लेने का हक है। इसके लिए उसे अपने वकील से मिलने की अनुमति दी जाए। याचिका में कहा गया है कि जेल प्रशासन उसे दिल्ली प्रिजन रुल्स के मुताबिक उसे किताबें पढ़ने के लिए दे ताकि वो अपनी एमफिल पूरी कर सके। नरवाल अपनी सहयोगी देवांगन कलीता के साथ फिलहाल न्यायिक हिरासत में है। दोनों पर आरोप है कि उन्होंने पिछले 22 फरवरी को जाफराबाद मेट्रो स्टेशन के पास सड़क जाम करने के लिए लोगों को उकसाया था। बता दें कि उत्तर-पूर्वी दिल्ली में हुए दंगों में 53 लोग मारे गए थे और करीब दो सौ लोग घायल हो गए थे। हिन्दुस्थान समाचार/संजय/सुनीत/बच्चन-hindusthansamachar.in

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