एक व्यक्ति के एक सीट पर चुनाव लड़ने के कानून की मांग को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। याचिकाकर्ता का कहना था कि 1996 तक एक व्यक्ति कई सीटों पर चुनाव लड़ सकता था,लेकिन अब दो पर लड़ सकता है।