
रामपुर, हि.स./रफ्तार न्यूज डेस्क। लोकसभा 2019 के चुनाव प्रचार के दौरान भड़काऊ भाषण दिए जाने के मामले में समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान को झटका लगा है। इस मामले में शनिवार को न्यायालय ने उन्हें दोषी करार दिया है।
एमपी-एमएलए कोर्ट ने सुनाई सजा
रामपुर की एमपी-एमएलए कोर्ट में आज आजम खान द्वारा भड़काऊ भाषण मामले की सुनवाई की गई। इस दौरान न्यायालय ने साक्ष्यों के आधार पर उन्हें दोषी ठहराया है। कोर्ट के इस निर्णय को सुनकर सपा नेता आजम खान के माथे पर चिंता की लकीरें आ गई।
किन धाराओं में हुई सजा?
2019 लोक सभा चुनाव प्रचार के दौरान आज़म खान पर रामपुर के शहजाद नगर थाने में मुकदमा अपराध संख्या 0130 धारा 171 - G , 505 (1 ) (b ) और 125 लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत दर्ज हुआ था। आज कोर्ट ने उन्हें दो साल की सजा सुनाई है। बता दें कि इससे पहले भी आजम खान को एक अन्य हेट स्पीच के मामले में तीन साल की सजा हुई थी, लेकिन बाद में उस केस में अदालत से वह बरी हो गये थे।
क्या है मामला?
बता दें कि लोकसभा 2019 के चुनाव में सपा नेता आजम खान ने एक सभा में भड़काऊ भाषण दिया था। इस मामले में रामपुर के शहजाद नगर थाने में उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था। इस मामले में उन्हें एमपी-एमएलए कोर्ट ने दोषी ठहराया है।