शिंदे VS उद्धव मामले में सुप्रीम कोर्ट ने राज्यपाल से किया सवाल, कहा- यह लोकतंत्र की दुखद तस्वीर

महाराष्ट्र में शिवसेना विवाद मामले की सुनवाई CJI की अध्यक्षता वाली 5 जजों की संविधान पीठ कर रही है। मामले में 5 याचिकाएं दायर की गई हैं।
शिंदे VS उद्धव मामले में सुप्रीम कोर्ट ने राज्यपाल से किया सवाल, कहा- यह लोकतंत्र की दुखद तस्वीर

मुंबई, रफ्तार न्यूज डेस्क। सुप्रीम कोर्ट में बुधवार को हुए शिंदे और उद्धव गुट के विवाद पर CJI डीवाई चंद्रचूड़ ने सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से कई सवाल किए। CJI ने कहा कि तत्कालीन राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने जल्दबाजी में विधानसभा सत्र बुलाने का फैसला किया। उनके इस फैसले के कारण उनकी भूमिका पर कई सवाल खड़े होते हैं।

राज्यपाल के पक्ष में बोले SG मेहता
SG मेहता ने राज्यपाल कोश्यारी का बचाव करते हुए कहा- शिवसेना विधायक दल ने एकनाथ शिंदे को नेता चुना था। इसलिए राज्यपाल ने उन्हें सरकार बनाने के लिए बुलाया था। 25 जून को 38 विधायकों के हस्ताक्षर वाला पत्र राज्यपाल के पास पहुंचा। बताया गया कि उनकी जान को खतरा है। कुछ न्यूज चैनलों के क्लिप भी दिए गए। छोटे दलों के 38 विधायक और निर्दलीय समेत 47 विधायकों ने राज्यपाल को धमकियों की जानकारी दी। इन विधायकों ने तत्काल सुरक्षा की मांग की थी। भाजपा विधायक दल ने 28 जून को राज्यपाल को लेटर भेजा था। इस पर देवेंद्र फडणवीस के हस्ताक्षर थे। इसमें लिखा था कि ठाकरे सरकार के पास बहुमत नहीं है। ठाकरे सरकार दल-बदल कानून और शक्तियों का दुरुपयोग करके कुछ विधायकों को अयोग्य घोषित करने की कोशिश कर रही है। इसी लेटर में फ्लोर टेस्ट की मांग भी की गई थी।

CJI के रातों-रात गठबंधन टूटने के सवाल पर तुषार मेहता ने कहा- इसका जवाब देना मेरा काम नहीं है। यह एक राजनीतिक बहस का मुद्दा है। मेहता ने यह भी कहा कि शिंदे गुट के विधायकों को धमकी दी जा रही थी। ऐसे में क्या गवर्नर चुपचाप होकर बैठे रहते।

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