लॉ कमीशन की रिपोर्ट में कहा गया है कि IPC की धारा 124ए जैसे प्रावधान के अभाव में आतंकवाद विरोधी कानूनों का इस्तेमाल किया जाएगा। जो की बहुत ही सख्त प्रावधान है।