Anand Mohan News: आनंद मोहन की रिहाई पर SC ने बिहार सरकार से मांगा जवाब, कहा- अब आगे नहीं टलेगी सुनवाई

जी कृष्णया की पत्नी उमादेवी ने आनंद मोहन की रिहाई और कानून में बदलाव के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। ताजा सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार और आनंद मोहन से जवाब मांगा है।
Anand Mohan News: आनंद मोहन की रिहाई पर SC ने बिहार सरकार से मांगा जवाब, कहा- अब आगे नहीं टलेगी सुनवाई

नई दिल्ली, रफ्तार न्यूज डेस्क। सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार से बिहार के पूर्व सांसद आनंद मोहन की हालिया रिहाई के पूरे दस्तावेज मांगे हैं, जिन्हें जिला न्यायाधीश गोपालगंज जी कृष्णैया की हत्या का दोषी ठहराया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मामले की सुनवाई अब 8 अगस्त को होगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अब सुनवाई स्थगित नहीं की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार से जवाब मांगा है। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई स्थगित करने के लिए बिहार सरकार के अनुरोध पर सुनवाई स्थगित कर दी।

बिहार सरकार से कोर्ट ने मांगा जवाब

जी कृष्णैया की पत्नी उमादेवी ने आनंद मोहन की रिहाई और कानून में बदलाव के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। ताजा सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार और आनंद मोहन से जवाब मांगा। न्यायाधीश सूर्यकांत और जे.बी. परदीवाला के विभाग के प्रमुख ने बिहार सरकार का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील मनीष कुमार से कहा कि मामले की सुनवाई स्थगित नहीं की जाएगी और उन्हें मामले में सभी दस्तावेज अदालत में जमा करने का आदेश दिया। सबसे पहले, कुमार याचिका पर अपनी प्रतिक्रिया प्रस्तुत करने के लिए कुछ समय की मांग कर रहे हैं।

अगस्त में होगी फिर सुनवाई

दूसरी ओर दिवंगत जिला न्यायाधीश कृष्णैया की पत्नी उमा कृष्णैया का प्रतिनिधित्व करने वाले वरिष्ठ अटार्नी सिद्धार्थ लौत्रा ने कहा कि राज्य सरकार ने अपनी पिछली नीति में बदलाव किया और इस मामले में आनंद मोहन को रिहा कर दिया। उन्होंने बैंक से बिहार सरकार को आनंद मोहन की पिछली सभी आपराधिक गतिविधियों का पूरा हिसाब देने का आदेश देने के लिए कहा और अनुरोध किया कि इस मामले को अगस्त में सूची में डाल दिया जाए। अदालत ने रिकॉर्ड किया कि राज्य सरकार के सलाहकार और मोहन उनके सामने पेश हुए और कहा कि आगे कोई देरी नहीं की गई है।

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