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रायपुर:नियुक्ति के लिए 3 साल का प्रोबेशन आदेश राज्य सरकार ने जारी किया

रायपुर,11 मार्च (हि.स.)। छत्तीसगढ़ में नियुक्ति के लिए तीन साल का प्रोबेशन आदेश राज्य सरकार ने जारी किया है। बीते दिनों राज्य सरकार के पास कुछ रिपोर्टस मिली थी कि तीन साल के बजाय कई विभागों से दो साल के प्रोबेशन पीरियड का ही निर्देश जारी किया जा रहा है। उन अधिकारियों को सामान्य प्रशासन विभाग ने फटकार लगाते हुए कड़ा निर्देश जारी किया है। सामान्य प्रशासन विभाग ने कहा है कि अगर कोई अधिकारी अब तीन साल के प्रोबेशन के बजाय दो साल के प्रोबेशन के साथ नियुक्ति आदेश जारी करता है, तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जायेगी। उल्लेखनीय है कि बीते साल ही राज्य सरकार ने प्रदेश में तीन साल के प्रोबेशन पीरियड का आदेश लागू किया था। सामान्य प्रशासन विभाग ने सभी विभागों, राजस्व मंडल, कमिश्नर, कलेक्टर व जिला पंचायत सीईओ को जारी कर इस फैसले की जानकारी भी दे दी थी, जिसमें स्पष्ट कहा गया था कि किसी भी सीधी भर्ती के पदों में परिवीक्षा अवधि अब तीन साल की होगी। जीएडी ने अपने आदेश में कहा है कि “ तीन साल की परिवीक्षा का निर्देश राजपत्र में प्रकाशन होने की तिथि से प्रभावशील हैं, उक्त प्रावधान लागू होने के पश्चात भी कतिपय विभागों, विभागाध्यक्षों, कलेक्टर कार्यालयों से नियम के विपरीत दो साल का प्रोबेशन अवधि जारी किया गया है, जो गलत है। जीएडी ने कहा है कि जिन विभागों व विभागाध्यक्षों, आयोग, बोर्ड, मंडल, निगम आदि में 28 जुलाई 2020 से की गयी नियुक्ति में शासन के नियम व निर्देशों के विपरीत दो साल की सी परिवीक्षा अवधि पर जारी नियुक्ति आदेश को तत्काल प्रभाव से निरस्त करते हुए तीन साल की परिवीक्षा के साथ नियत स्टाइपेंड पर करने का आदेश जारी करें, ऐसे नियुक्ति प्राधिकारी जो उक्त निर्देश की अवहेलना करते हुए दो वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर नियुक्ति आदेश जारी किया जाना पाया जाता है, जो उक्त नियुक्ति प्राधिकारियों के विरूद्ध कठोर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जायेगी। हिन्दुस्थान समाचार /केशव शर्मा

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