रायपुर, 26 अप्रैल (हि.स.)। छत्तीसगढ़ नियंत्रक खाद्य एवं औषधि प्रशासन ने सोमवार को प्रदेश के सभी अनुज्ञप्तिधारी थोक औषधि विक्रेता को निर्देशित किया है कि औषधि रेमडेसिविर इंजेक्शन का वितरण औषधि प्रशासन के जानकारी में लाए बिना न करें। निर्देश का पालन नहीं होने की स्थिति में औषधि एवं प्रशासन सामग्री अधिनियम 1940 की धारा 18(बी), 66(1) के तहत अनुज्ञप्ति निरस्तीकरण की कार्रवाई की जाएगी। समस्त थोक औषधि विक्रेताओं को जारी निर्देश में कहा गया है कि औषधि रेमडेसिविर इंजेक्शन की बढ़ती मांग के कारण इस औषधि की जमाखोरी एवं कालाबाजारी की भी लगातार शिकायते प्राप्त हो रही हैं। अतः वर्तमान परिस्थिति में प्रदेश में औषधि रेमडेसिविर इंजेक्शन का युक्तिसंगत वितरण अतिआवश्यक हो गया है। हिन्दुस्थान समाचार/चंद्रनारायण शुक्ल
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