रायगढ़, 14 मई (हि.स.)I अक्षय तृतीया के मांगलिक अवसर पर बढ़ी संख्या में शादियां होती है। शादी वाले घरों में भीड़ जुटने की पूर्ण संभावना को देखते हुए जिला प्रशासन द्वारा पूर्व दी गई अनुमतियों को निरस्त करने एवं जोखिम क्षेत्र में किसी भी प्रकार की गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाया गया है। इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक संतोष सिंह द्वारा सभी थाना, चौकी प्रभारियों को अपने-अपने क्षेत्रों में शादी घरों में जाकर पूर्व ही हिदायत दिये जाने निर्देशित किया गया है I थाना प्रभारी के नेतृत्व में निगरानी दल द्वारा सतत निगरानी की जा रही है। थाना प्रभारी द्वारा शादी घरों में जाकर कोविड-19 की गाइडलाइन अनुसार अनुमति प्राप्ति उपरांत भी मास्क, सामाजिक दूरी के पालन के साथ सीमित लोगों के ही शादी में शामिल होने की शर्ते होना बताया गया है तथा टेंट,पंडाल, डीजे या अन्य वाद्य यंत्रों के उपयोग पर मनाही है I उपयोग करते पाये जाने पर जब्ती की चेतावनी दी गई है। शुक्रवार को जांच के दौरान जितने भी घरों में पुलिस पहुंची वहां संक्रमण को देखते हुए शादियां निरस्त कर दिया जाना बताया गया है,जिनके पास शादी की अनुमति नहीं थी उन्हें कड़े शब्दों में अनुमति बाद वैवाहिक कार्यक्रम किए जाने की हिदायत थाना प्रभारियों द्वारा दी गई है। यह जांच अभी आगे भी लगातार सभी क्षेत्रों में जारी रहेगा। हिन्दुस्थान समाचार /रघुवीर प्रधान




