Imran Khan Case: EX PM इमरान खान पर गिरी 14 लाख की गाज, जानें क्या है पाकिस्तान में लगने वाला Luxury Tax ?

पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान को घेरने के लिए शहबाज सरकार कोई मौका नहीं छोड़ रही है। इमरान खान ने खुद के पुराने मकान को तोड़कर नया बनवाया है जिसके कारण उन्हें लग्जरी टैक्स देना होगा।
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नई दिल्ली/इस्लामाबाद, रफ्तार डेस्क। पाकिस्तानी राष्ट्रपति तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) और पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। इसी कड़ी में पंजाब एक्साइज एंड रेवेन्यू अथॉरिटी ने लाहौर में उनके जमान पार्क निवास पर लग्जरी टैक्स नोटिस भेजा है। अधिकारियों ने कथित तौर पर खान को उस घर के लिए 14,40,000 पाकिस्तानी क्राउन का भुगतान करने का आदेश दिया, जिसमें वह अब वे रहते हैं। टैक्स की डेडलाइन 12 मई थी, लेकिन नोटिस सोमवार को भेजा गया।

पुराने मकान को तोड़ा गया

एजेंसी फॉर एक्साइज एंड टैक्स के अनुसार ज़मान पार्क में पीटीआई के प्रमुख के पुराने घर को तोड़कर दिया गया था, और उसके स्थान पर उनके और उनकी बहनों के स्वामित्व वाला एक नया घर बनाया गया था। विभाग ने कहा कि खान से पिछले महीने उनके द्वारा उपलब्ध कराए गए दस्तावेजों के बारे में पूछा गया था। प्रांतीय कर संग्रह एजेंसी के अनुसार आकलन के बाद अपदस्थ प्रधान मंत्री को 14,40,000 रुपये का लग्जरी टैक्स चालान भेजा गया था, जिसे जमा करने की अंतिम तिथि सोमवार 22 मई थी।

इमरान खान को 36 लाख टैक्स के रूप में होंगे चुकाने

मंत्रालय ने कहा कि पूर्व क्रिकेटर और राजनेता इमरान को अधिसूचना मिली है। पीटीआई के अध्यक्ष ने पहले अपने करों को नियमित रूप से प्रस्तुत किया है। हालांकि अगर वह इस बार ऐसा नहीं करते हैं तो कानून के मुताबिक उन्हें अतिरिक्त नोटिस भेजा जाएगा। पिछले महीने विभाग ने इमरान की दिवंगत मां शौकत खानम की ओर से लग्जरी होम टैक्स असेसमेंट नोटिस जारी किया था। बता दें कि दिए गए नोटिस में खान को लग्जरी टैक्स के तहत 36 लाख रुपये का पाकिस्तानी टैक्स चुकाने का आदेश दिया गया था।

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