हरियाणा की महापंचायत में एक समुदाय के बहिष्कार की अपील के मामले पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि चाहे किसी भी पक्ष का मामला हो, कानून के हिसाब से निपटना चाहिए।