कोर्ट ने कहा कि अपराध प्रक्रिया संहिता की धारा 164 के तहत गवाहों के बयान मणिपुर के मजिस्ट्रेट दर्ज करेंगे। कोर्ट ने कहा कि वहां की मौजूदा हालात को देखते हुए ऐसा किया जा रहा है।