मधुमिता हत्याकांड: अमरमणि त्रिपाठी की रिहाई पर रोक लगाने से SC का इनकार, कहा- इस शर्त पर भेजेंगे दोबारा जेल

मधुमिता हत्याकांड: सुप्रीम कोर्ट ने अमरमणि त्रिपाठी की रिहाई पर रोक लगाने से फिलहाल इनकार कर दिया है।
Supreme Court
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नई दिल्ली, हि.स.। सुप्रीम कोर्ट ने अमरमणि त्रिपाठी की रिहाई पर रोक लगाने से फिलहाल इनकार कर दिया है। इसके साथ ही कोर्ट ने कवयित्री मधुमिता शुक्ला की बहन निधि शुक्ला की याचिका पर राज्य सरकार को नोटिस जारी कर आठ हफ्ते में जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने याचिकाकर्ता से कहा कि अगर हम आपकी बात से सहमत होंगे तो उन्हें दोबारा जेल भेज देंगे।

चल रही रिहाई की प्रकिया

सूत्रों के अनुसार कवयित्री मधुमिता शुक्ला हत्याकांड में दोषी करार दिए जाने के बाद उम्रकैद की सजा काट रहे पूर्व मंत्री अमरमणि त्रिपाठी और उनकी पत्नी मधुमिता त्रिपाठी की समय पूर्व रिहाई की प्रक्रिया पूरी की जा रही है। जेल प्रशासन ने राज्यपाल को अमरमणि और मधुमिता के अच्छे आचरण के आधार पर रिहा करने की अनुशंसा की थी। इस आधार पर राज्य सरकार ने राज्यपाल उनकी फाइल भेजी। राज्यपाल महोदया की संस्तुति के बाद आजये दोनों गोरखपुर जेल से रिहा कर दिए जाएंगे, जहां ये दोनों 16 साल से अधिक समय से बंदी हैं। दोनों को अच्छे आचरण के आधार पर समय से पहले रिहाई का आदेश दिया गया है।

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