Israel-Hamas War: ICJ में दक्षिण अफ्रीका द्वारा लगाए फिलीस्तीनी नरसंहार के आरोपों को इजराइल ने नकारा

The Hague: इजराइल ने संयुक्त राष्ट्र के न्यायालय में फिलीस्तीनियों का नरसंहार करने के आरोपों को नकारते हुए कहा कि गाजा में युद्ध देशवासियों की न्यायसंगत रक्षा करने के लिए लड़ा जा रहा है।
International Court of Justice
International Court of JusticeSocial Media

द हेग, हि.स.। इजराइल ने संयुक्त राष्ट्र के न्यायालय में फिलीस्तीनियों का नरसंहार करने के आरोपों को नकारते हुए कहा कि गाजा में युद्ध देशवासियों की न्यायसंगत रक्षा करने के लिए लड़ा जा रहा है। इसके साथ इजराइल ने यह भी कहा कि हमास आतंकी नरसंहार के दोषी हैं।

दक्षिण अफ्रीका ने लगाए थे आरोप

इजराइल ने दक्षिण अफ्रीका द्वारा लगाए गए आरोपों को पाखंडपूर्ण बताया और कहा कि अंतरराष्ट्रीय अदालत के सामने आए आये इस मामले ने बदली हुई दुनिया को प्रदर्शित किया है। इजराइली नेताओं ने हमास के 7 अक्टूबर के हमले के न्यायसंगत जवाब के रूप में गाजा में किये गए अपने हवाई और जमीनी हमले का बचाव किया।

इजराइल ने आरोपों को बताया झूठा

इजराइल पर हमास आतंकियों के हमले में लगभग 1,200 लोग मारे गए थे और लगभग 250 को बंधक बना लिया गया। इजराइली कानूनी सलाहकार ताल बेकर ने हेग के पैलेस ऑफ पीस के खचाखच भरे सभागार में कहा कि देश एक ऐसा युद्ध लड़ रहा है, जिसे उसने शुरू नहीं किया था और न ही चाहता था। उन्होंने कहा, इन परिस्थितियों में, इजराइल के खिलाफ नरसंहार के आरोप से अधिक झूठा और अधिक द्वेषपूर्ण आरोप शायद ही कोई हो सकता है।

दक्षिण अफ्रीका ने फिलीस्तीन की वकालत की

दक्षिण अफ्रीका के वकीलों ने एक दिन पहले, अदालत से 23 लाख की आबादी वाले तटीय क्षेत्र गाजा पट्टी में इजराइल के सैन्य अभियानों को तत्काल रोकने का आदेश जारी करने का अनुरोध किया था। बेकर ने 7 अक्टूबर के हमले का उल्लेख करते हुए कहा, उन्होंने बच्चों को माता-पिता के सामने और माता-पिता को बच्चों के सामने प्रताड़ित किया, शिशुओं सहित लोगों को जिंदा जला दिया और कई महिलाओं, पुरुषों और बच्चों के साथ बलात्कार किया।

अदालत जल्द ही सुनाएगी फैसला

उन्होंने कहा कि गाजा में युद्ध को तत्काल रोकने के लिए दक्षिण अफ्रीका का अनुरोध, इजराइल को उस हमले के खिलाफ अपनी रक्षा करने से रोकने का प्रयास है। दो दिनों की सुनवाई शुक्रवार को समाप्त हो गई और अंतरराष्ट्रीय न्यायालय के अध्यक्ष जोन ई डोनोग्यू ने कहा कि अदालत ‘जितनी जल्दी हो सके’ उपायों के अनुरोध पर फैसला सुनाएगी।

खबरों के लिए क्लिक करें:- www.raftaar.in

Related Stories

No stories found.
Raftaar | रफ्तार
raftaar.in