
नई दिल्ली, रफ्तार न्यूज डेस्क। Review Petition On PM Modi Degree: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्री के मुद्दे पर आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री आम अरविंद केजरीवाल ने गुजरात हाई कोर्ट में रिव्यू पिटीशन दाखिल की है। सीएम केजरीवाल ने 31 मार्च को सुनाए गए फैसले पर ये समीक्षा याचिका दाखिल की है। अदालत ने केंद्रीय सूचना आयोग के उस आदेश को खारिज कर दिया था जिसमें पीएम की डिग्री शेयर करने के लिए कहा गया था। साथ ही कोर्ट द्वारा अरविंद केजरीवाल पर 25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया था।
गुजरात उच्च न्यायालय के जस्टिस बीरेन वैष्णव ने सीएम केजरीवाल की रिव्यू पिटीशन पर सुनवाई के बाद इस मामले को स्वीकार कर लिया है। जस्टिस बीरेन वैष्णव की खंडपीड ने शुक्रवार को मामले को 30 जून को सुनवाई करने का फैसला किया है।
क्या है रिव्यू पिटीशन में?
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अपनी पुनर्विचार याचिका में सीएम केजरीवाल ने कहा है कि सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता की ओर से गुजरात विश्वविद्यालय के लिए पेश किए गए हलफनामें के आधार पर अदालत ने 31 मार्च के आदेश में नोट किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शैक्षिक डिग्री गुजरात विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं। जबकि ये विश्वविद्यालय की साइट पर यह उपलब्ध नहीं है। सीएम की तरफ से दाखिल याचिका में कहा गया है कि वेबसाइट पर केवल एक ऑफिस रजिस्टर मौजूद है जो मूल डिग्री से बिल्कुल अलग है।
वहीं, इससे पहले सॉलिसिटर जनरल मेहता ने गुजरात हाई कोर्ट के सामने प्रस्तुत किया था कि उक्त डिग्री गुजरात विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर मौजूद है और इसे केजरीवाल वैरिफाई कर सकते हैं। इसी को आधार बनाते हुए अरविंद केजरीवाल ने फैसले पर रिव्यू पिटीशन दाखिल की है।