हाईकोर्ट का निर्देश, एनडीएमसी अपने 6 अस्पतालों के डॉक्टरों को 19 जून तक सैलरी दे
हाईकोर्ट का निर्देश, एनडीएमसी अपने 6 अस्पतालों के डॉक्टरों को 19 जून तक सैलरी दे

हाईकोर्ट का निर्देश, एनडीएमसी अपने 6 अस्पतालों के डॉक्टरों को 19 जून तक सैलरी दे

नई दिल्ली, 12 जून (हि.स.)। दिल्ली हाईकोर्ट ने उत्तरी दिल्ली नगर निगम (एनडीएमसी) को निर्देश दिया है कि वो अपने छह अस्पतालों के डॉक्टरों को 19 जून तक उनकी सैलरी का भुगतान करे। हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार, दिल्ली सरकार और उत्तरी दिल्ली नगर निगम को नोटिस जारी किया है। इस मामले पर अगली सुनवाई जुलाई में होगी। दरअसल हाईकोर्ट ने नगर निगम के डॉक्टरों को तीन महीने से वेतन नहीं मिलने के मामले पर स्वत: संज्ञान लिया है। नगर निगम के अस्पतालों के डॉक्टरों को पिछले फरवरी महीने के बाद सैलरी नहीं मिली है। इन अस्पतालों में हिन्दू राव और कस्तूरबा गांधी अस्पताल भी शामिल हैं। कस्तूरबा अस्पताल के रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन ने धमकी दी थी कि अगर उन्हें 16 जून तक सैलरी नहीं दी गई तो वे सामूहिक इस्तीफा दे देंगे। एसोसिएशन ने अस्पताल के एडिशनल मेडिकल सुपरिटेंडेंट को पत्र लिखकर कहा था कि उन्हें तीन महीने से सैलरी नहीं मिल रही है। पत्र में सैलरी नहीं तो काम नहीं की बात की थी। एसोसिएशन ने कहा था कि कोरोना संकट के दौर में डॉक्टर्स अपनी जान की परवाह किए बिना काम कर रहे हैं। वे अपने घर का किराया, यात्रा का खर्च और दूसरी जरूरी चीजें भी नहीं खरीद पा रहे हैं। हिन्दुस्थान समाचार/संजय/सुनीत-hindusthansamachar.in

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