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संविधान में अदालतों के मूकदर्शक बनने की परिकल्पना नहीं की गई है: उच्चतम न्यायालय
नयी दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि भारतीय संविधान में यह परिकल्पित है कि जब कार्यपालिका की नीतियां नागरिकों के अधिकारों का अतिक्रमण करती हैं तो अदालतें खामोश नहीं रह सकतीं। न्यायालय ने यह टिप्पणी केन्द्र की इस दलील के संदर्भ में की कि कोविड-19 के प्रबंधन के बारे क्लिक »-www.prabhasakshi.com