राजीव गांधी हत्याकांड के दोषी एजी पेरारिवलन की पैरोल एक हफ्ते बढ़ी
राजीव गांधी हत्याकांड के दोषी एजी पेरारिवलन की पैरोल एक हफ्ते बढ़ी

राजीव गांधी हत्याकांड के दोषी एजी पेरारिवलन की पैरोल एक हफ्ते बढ़ी

नई दिल्ली, 23 नवम्बर (हि.स.)। सुप्रीम कोर्ट ने राजीव गांधी हत्याकांड के दोषी एजी पेरारिवलन की पैरोल को एक हफ्ते बढ़ा दिया है। जस्टिस एल नागेश्वर राव की अध्यक्षता वाली बेंच ने अस्पताल में पेरारिवलन की स्वास्थ्य जांच के दौरान उसे पर्याप्त पुलिस सुरक्षा देने का निर्देश दिया है। 9 नवम्बर से पैरोल पर बाहर पेरारिवलन की पैरोल आज खत्म हो रही थी। सुनवाई के दौरान पेरारिवलन के वकील गोपाल शंकरनारायणन ने कहा कि उसे अस्पताल में पुलिस सुरक्षा नहीं दी गई है। उसके बाद कोर्ट ने उसे अस्पताल में पुलिस सुरक्षा मुहैया कराने का आदेश दिया। उन्होंने कहा कि मद्रास हाईकोर्ट ने पिछले 9 नवम्बर को पेरारिवलन को इलाज के लिए आज तक की पैराेल पर रिहा करने का आदेश दिया था। सुप्रीम कोर्ट पेरारिवलन की सजा माफ करने की याचिका पर सुनवाई के दौरान पिछले 3 नवम्बर को राज्य सरकार को राज्यपाल से एक बार फिर से सिफारिश करने का निर्देश दिया था, जिसमें राज्य सरकार की ओऱ से की गई सिफारिश पर राज्यपाल से फैसला लेने का आग्रह किया गया है। दरअसल इस मामले में राज्य सरकार ने आरोप लगाया है कि उसकी सिफारिश पर राज्यपाल ने दो सालों से कोई फैसला नहीं लिया है। इस मामले में सीबीआई ने हलफनामा दायर कर कोर्ट को बताया था कि तमिलनाडु के राज्यपाल को इस मामले में फैसला करने का अधिकार है। ये राज्यपाल ही तय करेंगे कि पेरारिवलन को रिहा किया जाए या नहीं। पहले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को कहा था कि वो दया याचिका पर फैसला करे। पेरारिवलन की ओर से कहा गया है कि उन्होंने 2018 में राज्यपाल के पास दया याचिका लगाई थी और कहा था कि उनकी बाकी सजा माफ की जाए, वो पहले ही 27 साल जेल में रह चुके हैं। हिन्दुस्थान समाचार/ संजय-hindusthansamachar.in

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