मेंटल हेल्थकेयर एक्ट के प्रावधान न लागू करने पर नोटिस
मेंटल हेल्थकेयर एक्ट के प्रावधान न लागू करने पर नोटिस

मेंटल हेल्थकेयर एक्ट के प्रावधान न लागू करने पर नोटिस

नई दिल्ली, 14 दिसम्बर (हि.स.)। दिल्ली हाईकोर्ट ने मेंटल हेल्थकेयर एक्ट के प्रावधानों को लागू करने के कोर्ट के आदेश का पालन नहीं करने के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार, सेंट्रल मेंटल हेल्थ अथॉरिटी, दिल्ली सरकार और दिल्ली स्टेट मेंटल हेल्थ अथॉरिटी को नोटिस जारी किया है। चीफ जस्टिस डीएन पटेल की अध्यक्षता वाली बेंच ने 5 फरवरी तक जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया। वकील गौरव बंसल ने दायर याचिका में कहा है कि हाईकोर्ट ने उनकी याचिका पर सुनवाई करते हुए पिछले 12 अक्टूबर को निर्देश दिया था कि मेंटल हेल्थकेयर एक्ट के प्रावधानों को लागू करें। हाईकोर्ट के आदेश पारित करने के एक महीने से ज्यादा समय बीतने के बावजूद इन प्रावधानों को नोटिफाई नहीं किया गया है। सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार की ओर से एडिशनल सॉलिसिटर जनरल चेतन शर्मा ने कहा कि केंद्र जल्द ही मेंटल हेल्थकेयर एक्ट के प्रावधानों को नोटिफाई करेगी। याचिका में मेंटल हेल्थकेयर एक्ट की धारा 65(6) को लागू करने का दिशानिर्देश जारी करने की मांग की गई है। मेंटल हेल्थकेयर एक्ट की धारा 65(6) के मुताबिक मेंटल हेल्थ इस्टेब्लिश्मेंट को अलग-अलग वर्गों के लिए न्यूनतम मानक अधिसूचित करना चाहिए। याचिका में कहा गया है कि ये एक्ट 2017 में लागू किया गया और कहा गया कि 18 महीने के अंदर अलग-अलग वर्गों के लिए न्यूनतम मानक अधिसूचित किए जाएं, लेकिन अभी तक अधिसूचित नहीं किए गए। याचिका में कहा गया है कि मेंटल हेल्थ इस्टेब्लिश्मेंट का मतलब है कि कोई भी हेल्थ इस्टेब्लिश्मेंट चाहे वह आयुर्वेदिक, योगा और होम्योपैथी से ही जुड़ा हुआ क्यों न हो, अगर वह पूर्ण या आंशिक रुप से मानसिक बीमारियों का इलाज करता है तो वह मेंटल हेल्थ इस्टेब्लिश्मेंट कहा जाएगा। लेकिन मेंटल हेल्थ इस्टेब्लिश्मेंट में रिहायशी इलाका नहीं गिना जाएगा। याचिका में कहा गया है कि मेंटल हेल्थ इस्टेब्लिश्मेंट मानसिक रुप से बीमार लोगों का ठीक से इलाज नहीं कर रहे हैं। हिन्दुस्थान समाचार/संजय/सुनीत-hindusthansamachar.in

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