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न्यायालय ने धर्म परिवर्तन रोधी कानून के तहत अभियुक्त की अग्रिम जमानत याचिका खारिज की
प्रयागराज, 31 जुलाई (भाषा) इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने शादी के लिए 21 वर्षीय युवती का अपहरण करने और गैर कानूनी तरीके से धर्म परिवर्तन कराने के आरोपी एक शादीशुदा व्यक्ति की अग्रिम जमानत अर्जी खारिज कर दी। न्यायमूर्ति एस के यादव ने एटा निवासी जावेद उर्फ जाबिद अंसारी द्वारा दायर क्लिक »-www.ibc24.in