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न्यायालय का हर्ष वर्धन लोढा के खिलाफ अवमानना याचिका खारिज करने के अदालत के आदेश में दखल से इनकार
नयी दिल्ली, 12 जुलाई (भाषा) उच्चतम न्यायालय ने हर्ष वर्धन लोढा के खिलाफ अवमानना याचिका खारिज करने के कलकत्ता उच्च न्यायालय आदेश में दखल देने से सोमवार को इनकार कर दिया। लोढा के एम पी बिड़ला समूह की कंपनियों में निदेशक और अध्यक्ष बने रहने को लेकर यह याचिका दायर क्लिक »-www.ibc24.in