दिल्ली हाई कोर्ट में वाईएसआर कांग्रेस की मान्यता खत्म करने के लिए दायर याचिका पर सुनवाई टली
दिल्ली हाई कोर्ट में वाईएसआर कांग्रेस की मान्यता खत्म करने के लिए दायर याचिका पर सुनवाई टली

दिल्ली हाई कोर्ट में वाईएसआर कांग्रेस की मान्यता खत्म करने के लिए दायर याचिका पर सुनवाई टली

नई दिल्ली, 04 नवम्बर (हि.स.)। दिल्ली हाई कोर्ट ने आज आंध्र प्रदेश की सत्ताधारी पार्टी वाईएसआर कांग्रेस की मान्यता खत्म करने संबंधी याचिका पर सुनवाई टाल दी है। आज सुनवाई के दौरान वाईएसआर कांग्रेस ने अपना जवाब दाखिल कर कहा कि उसकी पार्टी का रजिस्ट्रेशन 2011 में हुआ था, जबकि याचिकाकर्ता की पार्टी का रजिस्ट्रेशन 2015 में हुआ था। जस्टिस जयंत नाथ की बेंच ने इस मामले पर अगली सुनवाई के लिए 29 जनवरी निर्धारित की है। कोर्ट में वाईएसआर कांग्रेस ने कहा कि अन्ना वाईएसआर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल नहीं है। वाईएसआर कांग्रेस ने कहा कि जब अन्ना वाईएसआर कांग्रेस का 2015 में रजिस्ट्रेशन हो रहा था तो उसने आपत्ति जताते हुए कहा था कि उसकी पार्टी का लोकप्रिय नाम वाईएसआरसीपी है और अगर उसके नाम से मिलते-जुलते नाम से पार्टी का रजिस्ट्रेशन किया जाएगा तो उसकी लोकप्रियता का गलत फायदा उठाने की आशंका है। उसकी आपत्तियों को दरकिनार करते हुए निर्वाचन आयोग ने अन्ना वाईएसआर का रजिस्ट्रेशन कर दिया। पिछले 03 सितम्बर को सुनवाई के दौरान निर्वाचन आयोग और जगनमोहन रेड्डी के वकील ने जवाब देने के लिए समय की मांग की थी। उसके बाद कोर्ट ने दोनों को जवाब दाखिल करने और याचिकाकर्ता को उसकी प्रति देने का आदेश दिया। कोर्ट ने याचिकाकर्ता को भी जवाबी हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया था। पहले की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने निर्वाचन आयोग और आंध्रप्रदेश के मुख्यमंत्री जगनमोहन रेड्डी को नोटिस जारी किया था। याचिका अन्ना वाईएसआर कांग्रेस ने दायर की है। याचिकाकर्ता की ओर से वकील विपिन नायर ने कहा था कि अन्ना वाईएसआर कांग्रेस पार्टी एक रजिस्टर्ड पार्टी है। इस पार्टी का रजिस्ट्रेशन 29 सितम्बर, 2015 को किया गया था। पिछले आम चुनाव में इसने अन्ना वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के नाम हल चुनाव चिह्न से चुनाव लड़ा था। याचिका में कहा गया है कि जगन मोहन रेड्डी की वाईएसआर कांग्रेस पार्टी का रजिस्ट्रेशन युवजन श्रमिक रायतु कांग्रेस पार्टी के नाम से 11 जनवरी, 2011 को हुआ था। आंध्रप्रेदश में इसी पार्टी की सरकार है। याचिका में जगनमोहन की पार्टी के लेटरहेट में संक्षिप्त नाम वाईएसआर बताया जाता है। अन्ना वाईएसआर कांग्रेस पार्टी ने कहा है कि जगन मोहन की पार्टी उसकी पार्टी के समान ही वाईएसआर नाम का संक्षिप्त इस्तेमाल करती है जो गैरकानूनी है। हिन्दुस्थान समाचार /संजय-hindusthansamachar.in

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