डीएम ने तृतीय चरण के मतदान के लिए निषेधाज्ञा जारी किया
दरभंगा,05 नवम्बर (हि.स.)।भारत निर्वाचन आयोग ने 25 सितम्बर 2020 को प्रेस नोट जारी करते हुए दरभंगा जिला अंतर्गत पाांंच विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र यथा- 83-दरभंगा, 84-हायाघाट, 85- बहादुरपुर, 86-केवटी एवं 87- जाले में तीसरे चरण अंतर्गत आगामी सात नवम्बर को बिहार विधानसभा आम निर्वाचन 2020 की विधिवत घोषणा की जा चुकी है। भारत निर्वाचन आयोग के अनुसार 83-दरभंगा, 84-हायाघाट, 85- बहादुरपुर, 86-केवटी एवं 87-जाले विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में मतदान कार्य 7:00 बजे पूर्वाह्न से 6:00 बजे अपराह्न तक होगा। बिहार विधान सभा निर्वाचन की तिथि की घोषणा के साथ ही आदर्श आचार संहिता भी लागू हो गया है। जिलाधिकारी डॉ. त्यागराजन द्वारा 83-दरभंगा,84-हायाघाट,85- बहादुरपुर,86-केवटी एवं 87- जाले विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में मतदान के दिन (07 नवम्बर 2020) को शांति व्यवस्था एवं लोक व्यवस्था बनाए रखने हेतु दं.प्र.सं.की धारा-144 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नांकित निषेधाज्ञा जारी किया गया है :- 01. मतदान के दिन 07 नवम्बर 2020 का 83-दरभंगा,84-हायाघाट,85- बहादुरपुर, 86-केवटी एवं 87-जाले विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में 07.00 बजे पूर्वाह्न से 07.00 बजे अपराह्न तक सभी प्रकार के वाहनों (दो पहिया वाहन सहित) का परिचालन पूर्णतया निषिद्ध रहेगा। उक्त निषेधाज्ञा निम्नांकित श्रेणी में आने वाले वाहनों के मामलों में अपवादस्वरुप शिथिल रहेगा :- 01. शासकीय कार्य में प्रतिनियुक्त दण्डाधिकारी एवं पुलिस पदाधिकारी/ मतदान दल के उपयोग हेतु वाहन । 02. आकस्मिक चिकित्सा हेतु मरीज के साथ एम्बुलेंस का परिचालन एवं अन्य आवश्यक सेवाओं जैसे - विद्युत, दुग्ध वैन, पानी का टैंकर आदि। 03.बिहार विधान सभा आम निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों के मतदान के दिन उपयोग हेतु निर्वाची पदाधिकारी से प्राप्त परमिटयुक्त वाहन जिस पर कोविड -19 के मद्देनजर चालक सहित तीन व्यक्ति से अधिक न हो तथा उससे मतदाता के होने का कार्य नहीं लिया जा रहा हो। 04. निजी वाहन मालिक के स्वयं एवं परिवार के सदस्यों के लिए मतदान हेतु मतदान केन्द्र की 200 मीटर की परिधि के बाहर तक जाने के लिए उपयोग में लाये जाने वाले वाहन। 05. निश्चित रूट पर एवं निश्चित बिन्दु से निश्चित बिन्दु तक चलने वाले पब्लिक ट्रान्सपोर्ट वाहन जैसे - बस। 06. बीमार एवं रूग्ण व्यक्तियों द्वारा अपने प्रयोग में लाये जाने वाले वाहन। 07. रेलवे स्टेशन एवं बस स्टैण्ड आदि पर जाने के लिए प्रयोग किए जाने वाले रिक्शा एवं अन्य वाहन जिसे टाला नहीं जा सकता है। कोविड-19 महामारी के संक्रमण को रोकने के लिए परिवहन विभाग, बिहार, पटना के द्वारा जारी दिशा-निर्देश का अक्षरशः वाहन मालिक/वाहन चालक करेंगे। इस आदेश का उल्लंघन करने पर भा.दं.वि. की धारा 188 एवं दं.प्र.सं.की धारा-195 के तहत कार्रवाई की जायेगी। हिन्दुस्थान समाचार/मनोज-hindusthansamachar.in