कुख्यात-अपराधियों-को-एक-दिन-में-22-घंटे-तक-कोठरी-में-बंद-रखना-अवैध-है-उच्च-न्यायालय
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कुख्यात अपराधियों को एक दिन में 22 घंटे तक कोठरी में बंद रखना अवैध है :उच्च न्यायालय

चंडीगढ़, दो जुलाई (भाषा) पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने कहा है कि कुख्यात अपराधियों को एक दिन में 22 घंटे तक जेल की कोठरी में बंद रखना ‘‘अवैध’’ और अस्वीकार्य है क्योंकि उन्हें जानवरों की जिंदगी जीने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। उच्च न्यायालय ने पंजाब की क्लिक »-www.ibc24.in

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