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अब RTI के दायरे में आएंगे सभी निजी स्कूल, देनी होगी फीस और सभी खर्चों की जानकारी, राज्य सूचना आयुक्त ने जारी किए आदेश
लखनऊ, 15 जुलाई 2021। यूपी के निजी स्कूल अब सूचना के अधिकार कानून के दायरे में आएंगे, इन स्कूलों को अब अपनी सभी जानकारी सूचना के अधिकार के तहत मांगे जानें पर आवेदनकर्ता को देनी होगी। राज्य सूचना आयोग (एसआईसी) ने यह आदेश जारी किया है। राज्य सूचना आयुक्त ने क्लिक »-www.ibc24.in