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अपहृत के साथ अच्छा बर्ताव करने वाले अपहरणकर्ता को आजीवन कारावास की सजा नहीं दे सकते: न्यायालय
नयी दिल्ली, एक जुलाई (भाषा) उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि यदि अपहृत व्यक्ति के साथ अपहरणकर्ता ने मारपीट नहीं की, उसे जान से मारने की धमकी नहीं दी और उसके साथ अच्छा बर्ताव किया तो अपहरण करने वाले व्यक्ति को भारतीय दंड संहिता की धारा 364ए के तहत आजीवन क्लिक »-www.ibc24.in