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बच्चा गोद लेने के लिए क्या अनिवार्य होता है मैरिज सर्टिफिकेट? किन्नर की इस याचिका पर हाईकोर्ट ने सुनाया बड़ा फैसला
बच्चा गोद लेने को लेकर इलाहबाद हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। हाईकोर्ट ने एक कपल की याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि, बच्चा गोद लेने के लिए मैरिज सर्टिफिकेट अनिवार्य नहीं है। हिंदू दत्तक और रखरखाव अधिनियम, 1960 के तहत कोई भी एकल माता-पिता बच्चा गोद लेने का क्लिक »-www.prabhasakshi.com