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वीवीआईपी हेलिकॉप्टर मामला : दिल्ली हाई कोर्ट ने कथित बिचौलिए क्रिश्चियन मिशेल को जमानत देने से किया इनकार

नई दिल्ली, 11 मार्च (आईएएनएस)। दिल्ली हाई कोर्ट ने 3,600 करोड़ रुपये के अगस्ता वेस्टलैंड वीवीआईपी हेलिकॉप्टर घोटाले में कथित बिचौलिए क्रिश्चियन जेम्स मिशेल की जमानत याचिका शुक्रवार को खारिज कर दी। न्यायमूर्ति मनोज ओहरी ने मिशेल के वकील अल्जो के. जोसेफ, सीबीआई के वकील डी.पी. सिंह और अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एस.वी. राजू को ईडी के लिए एक विस्तृत आदेश प्रति दिन में बाद में उपलब्ध कराए जाने की उम्मीद है। ब्रिटिश नागरिक मिशेल को 5 दिसंबर, 2018 को यूएई से भारत प्रत्यर्पित किया गया था। भारत आने पर, उन्हें केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा गिरफ्तार किया गया था और कुछ दिनों बाद, वित्तीय जांच एजेंसी, प्रवर्तन निदेशालय द्वारा गिरफ्तार किया गया था। तब से वह तिहाड़ जेल में न्यायिक हिरासत में बंद है। विभिन्न अदालतें कई मौकों पर मिशेल की जमानत याचिका खारिज कर चुकी हैं। मिशेल ने हाल ही में सीबीआई और ईडी द्वारा उनके खिलाफ दर्ज मामलों के संबंध में जमानत मांगी थी, इस आधार पर कि यूएन वर्किं ग ग्रुप ऑन आर्बिटरी डिटेंशन (डब्ल्यूजीएडी) ने निष्कर्ष निकाला कि उनकी नजरबंदी मनमानी थी। अपनी याचिका में, जेम्स ने तर्क दिया था कि संयुक्त अरब अमीरात से भारत में उसका प्रत्यर्पण भारतीय अधिकारियों के लिए दुबई की राजकुमारी लतीफा को वापस भेजने के लिए एक समान समर्थक था। 19 सितंबर, 2020 को सीबीआई ने 3,600 करोड़ रुपये के अगस्ता वेस्टलैंड वीवीआईपी हेलिकॉप्टर सौदे में कथित भ्रष्टाचार के संबंध में मिशेल और आरोपी-अनुमोदक राजीव सक्सेना सहित 15 आरोपियों के खिलाफ पूरक आरोप पत्र दायर किया था। सीबीआई ने इससे पहले इस मामले में 1 सितंबर, 2017 को तत्कालीन वायुसेना प्रमुख एसपी त्यागी और 11 अन्य आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी। 1 जनवरी 2014 को, भारत ने अनुबंध संबंधी दायित्वों के कथित उल्लंघन और 423 करोड़ रुपये की रिश्वत देने के आरोप में आईएएफ को 12 एडब्ल्यू-101 वीवीआईपी हेलिकॉप्टरों की आपूर्ति के लिए फिनमेकेनिका की ब्रिटिश सहायक कंपनी अगस्ता वेस्टलैंड के साथ अनुबंध को रद्द कर दिया था। –आईएएनएस एसकेके/आरजेएस

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