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Vaccination Drive: SC ने कहा, वैक्सीनेशन के लिए सरकार नहीं कर सकती बाध्य, मौजूदा नीति अनुचित नहीं
नयी दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने सोमवार को कहा कि किसी भी व्यक्ति को कोविड-19 रोधी टीकाकरण के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता है और न्यायालय ने केंद्र से इस तरह के टीकाकरण के प्रतिकूल प्रभाव के आंकड़ों को सार्वजनिक करने के लिए कहा है। न्यायमूर्ति एल नागेश्वर राव और क्लिक »-www.prabhasakshi.com