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उत्तराखंडः देहरादून फर्जी मुठभेड़ कांड में कैदी की अंतरिम जमानत याचिका पर सरकार से जवाब तलब

नई दिल्ली, 08 जून (हि.स.)। सुप्रीम कोर्ट ने देहरादून में 2009 के फर्जी मुठभेड़ मामले में उम्रकैद की सज़ा काट रहे एक पुलिसकर्मी की अंतरिम ज़मानत याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार को जवाब देने के लिए समय दे दिया है। मामले की अगली सुनवाई 15 जून को होगी। याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि आरोपित साढ़े ग्यारह साल से जेल में हैं। अंतरिम ज़मानत अर्ज़ी दाखिल की है। कोर्ट ने 16 अप्रैल को नोटिस जारी किया था। तब कोर्ट ने कहा कि हमारे पास आज पांच मिनट पहले आदेश आया है, राज्य सरकार को जवाब देने के लिए समय देना होगा। मामला 3 जुलाई, 2009 का है। गाजियाबाद के एमबीए के छात्र रणबीर सिंह को दिल्ली पुलिस के जवानों ने मार डाला था। रणबीर के शरीर पर 29 गोलियों के निशान मिले थे। दिल्ली पुलिस के मुताबिक उसे ये संदेह हुआ था कि रणबीर वसूली गिरोह का सदस्य था। दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट ने 18 में से 7 पुलिसकर्मियों को हत्या का दोषी पाया था । उनमें से 10 पुलिसकर्मियों को ट्रायल कोर्ट ने आपराधिक साजिश रचने और अपहरण का दोषी पाया था। ट्रायल कोर्ट ने एक पुलिसकर्मी को साक्ष्य मिटाने का दोषी पाया था। 6 फरवरी, 2018 को दिल्ली हाईकोर्ट ने इस मामले में दिल्ली पुलिस के सात पुलिसकर्मियों को दोषी ठहराने के ट्रायल कोर्ट के फैसले पर मुहर लगा दी थी जबकि 11 पुलिसकर्मियों को बरी कर दिया था। हिन्दुस्थान समाचार/संजय/सुनीत

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