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हाईकोर्ट और निचली अदालतों के अंतरिम आदेशों की अवधि 16 जुलाई तक बढ़ी

नई दिल्ली, 20 अप्रैल (हि.स.)। दिल्ली हाईकोर्ट ने कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए हाईकोर्ट और निचली अदालतों की ओर से 19 अप्रैल या इसके बाद तक पारित अंतरिम आदेशों की अवधि को 16 जुलाई तक बढ़ा दिया है। जस्टिस विपिन सांघी, जस्टिस रेखा पल्ली और जस्टिस तलवंत सिंह की फुल बेंच ने ये आदेश जारी किया। कोर्ट ने कहा कि दिल्ली सरकार ने दिल्ली में 19 अप्रैल की रात से 26 अप्रैल तक कर्फ्यू लगा दिया है। दिल्ली सरकार के कर्फ्यू को देखते हुए ये जरूरी है कि कोर्ट के कामकाज को सीमित किया जाए। कोर्ट ने रुटीन मामलों की सुनवाई स्थगित करने का आदेश दिया। कोर्ट ने इस बात पर गौर किया कि मामलों के पक्षकार और वकील पेश होने की स्थिति में नहीं हैं। ऐसे में जिन मामलों में हाईकोर्ट और निचली अदालतों की ओर से स्थगन, जमानत या पेरोल का आदेश जारी किया गया है उनकी अवधि 16 जुलाई तक बढ़ाई जाती है। कोर्ट ने कहा कि इस दौरान जिन मामलों में सुप्रीम कोर्ट कोई आदेश पारित करेगा उन मामलों को छोड़कर बाकी सभी मामलों के लिए पारित अंतरिम आदेश 16 जुलाई तक जारी रहेंगे। कोर्ट ने ये साफ किया कि अगर उसके इस आदेश से किसी पक्षकार को कठिनाई होती है तो वो कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकता है। हिन्दुस्थान समाचार/संजय/सुनीत

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