देश
असामान्यता की वजह से 25 हफ्तों के भ्रूण के बचने की उम्मीद नहीं, अदालत ने गर्भपात की इजाजत दी
नयी दिल्ली, चार जनवरी (भाषा) दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोमवार को एक महिला को 25 हफ्तों के भ्रूण के चिकित्सीय गर्भपात की इजाजत दे दी। भ्रूण में गंभीर असामान्यता होने के कारण उसके बचने की संभावना नहीं है। उच्च न्यायालय ने एम्स की रिपोर्ट पर विचार के बाद 25 वर्षीय क्लिक »-www.ibc24.in