नई दिल्ली, रफ्तार डेस्क। आंध्र प्रदेश की 23 वर्षीय सॉफ्टवेयर इंजीनियर के कथित रेप और फिर हत्या के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने मौत की सजा पा चुके शख्स को बरी कर दिया है। हाईकोर्ट ने चंद्रभान सनप को दोषी मानते हुए फांसी की सज़ा सुनाई थी, इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने पलट दिया है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद पीड़िता के पिता ने कहा कि अब वो सबकुछ भगवान के भरोसे छोड़ रहे हैं, वो अब और कुछ नहीं कर सकते हैं।
सबूतों के अभाव में बरी हुआ आरोपी
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि शख्स के खिलाफ पर्याप्त सबूत नहीं हैं, ऐसे में उसे दोषी नहीं माना जा सकता है। जस्टिस बीआर गवई, जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा और जस्टिस केवी विश्वनाथन की बेंच ने कहा कि सबूतों के अभाव में चंद्रभान सनप की दोष सिद्धी को बरकरार रखना उचित नहीं है।
वहीं सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर पीड़िता के पिता खुश नहीं है, वो अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि, हम अब क्या कर सकते हैं? हमें कुछ भी पता नही था कि ये क्या हो रहा है। हमें भनक तक नही थी की आरोपी सनप ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। लेकिन हम क्या करें? मैं इसे भगवान पर छोड़ता हूं। अब चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे मेरी बेटी वापस नहीं मिलेगी।
मैं पुनर्विचार याचिका दायर करने में समर्थ नहीं- पीड़िता के पिता
पीड़िता के पिता की उम्र 70 साल है। उन्होंने कहा कि वो अब मामले को आगे बढ़ाने में असमर्थ हैं। उन्होंने कहा कि वो अपने अंतिम दिन शांति से बिताना चाहते हैं। उन्होंने बताया कि उम्र की वजह से भागदौड़ नहीं कर सकते हैं और उनकी पत्नी की सेहत भी खराब रहती है। उन्होंने कहा कि वो पुनर्विचार याचिका दायर करने में असमर्थ हैं।
हाईवे के पास मिला था जला हुआ शव
यह घटना 2014 की है। जब आंध्र प्रदेश के मछलीपट्टनम की एक 23 वर्षीय सॉफ्टवेयर इंजीनियर का झाडि़यों में जला और सड़ा हुआ शव बरामद हुआ था। युवती उस दौरान आंध्रप्रदेश से क्रिसमस की छुट्टी के बाद 5 जनवरी 2014 को मुंबई लौटी, मुंबई के लोकमान्य तिलक टर्मिनस पर ट्रेन से उतरी। इसके बाद उसे किसी ने नहीं देखा।
मोबाइल फोन पर कई बार उससे संपर्क करने के बाद पिता ने गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाई। पुलिस ने जांच शुरु की और करीब दस दिन के पुलिस खोजबीन के बाद कंजुरमार्ग इलाके पास झाड़ियों में एक जला और सड़ा हुआ शव बरामद किया गया। इस मामले में मुंबई पुलिस ने चंद्रभान सुदाम सनप शख्स की गिरफ्तारी की। जांच और कुछ सबूत के चलते उस पर बलात्कार और हत्या का आरोप लगाया।





