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तेलंगाना हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को दैनिक कोरोना बुलेटिन जारी करने का दिया आदेश

हैदराबाद, 25 फरवरी (हि.स.)। तेलंगाना हाई कोर्ट में आज कोरोना के मामलों की सुनवाई की।राज्य के स्वास्थ्य विभाग के प्रतिदिन जारी होने वाले कोरोना बुलेटिन बंद करने पर हाई कोर्ट ने प्रतिदिन बुलेटिन जारी करने का आदेश दिया है। दरअसल, स्वास्थ्य विभाग ने 24 घंटे के आधार पर कोरोना मामले पर बुलेटिन जारी करना बंद कर दिया था। स्वास्थ्य निदेशक ने कहा था कि दैनिक बुलेटिन को बंद करना सही है क्योंकि इस कार्य में लगे कर्मियों का कोरोना टीकाकरण अभियान में उपयोग किया जा सकता है। इस दैनिक बुलेटिन को रोकने के विरोध में एक याचिका दायर की गई है। गुरुवार को इस मामले में दोनों पक्षों को सुनने के बाद हाई कोर्ट ने चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग को कोरोना संबंधी बुलेटिन प्रतिदिन जारी करने का निर्देश दिया। कोर्ट ने कहा कि राज्य सरकार को संक्रमण की रोकथाम के लिए तैयार रहना होगा। इसी क्रम में कोर्ट ने सरकार को आदेश दिया कि प्रदेश में शीघ्र ही सीरम सर्वेक्षण कराया जाये। हाई कोर्ट ने दूसरे चरण में कोरोना मामले के बढ़ने की चेतावनी पर चिंता व्यक्त किया है। कोर्ट ने कोरोना की रोकथाम संबंधित नियमों का कड़ाई से पालन कराने का भी आदेश दिया। कोर्ट ने 50 वर्ष से अधिक आयु के लोगों को वैक्सीन का टीका लगाने और इसके लिए उन्हें ऑनलाइन पंजीकरण का अवसर देने के निर्देश दिये हैं। कोरोना परीक्षणों को लेकर सरकार ने एक रिपोर्ट भी हाई कोर्ट को सौंपी है। सरकार ने कोर्ट को बताया कि तेलंगाना में 3 जून से 3 दिसम्बर तक तक सर्वेक्षण किया गया। हिन्दुस्थान समाचार / नागराज

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