sunanda-pushkar-death-case-will-now-be-heard-on-april-9
sunanda-pushkar-death-case-will-now-be-heard-on-april-9

सुनंदा पुष्कर मौत मामले में अब 9 अप्रैल को होगी सुनवाई

-शशि थरूर बोले- खुदकुशी नहीं हुई तो उकसाने के आरोप का कोई मतलब नहीं नई दिल्ली, 26 मार्च (हि.स.)। सुनंदा पुष्कर मौत मामले के सुनवाई के दौरान आरोपित और कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने कहा कि जब खुदकुशी का आरोप स्थापित ही नहीं होता है तो उकसाने का आरोप लगाने का कोई मतलब नहीं है। मामले की अगली सुनवाई 9 अप्रैल को होगी। शशि थरूर की ओर से वकील विकास पाहवा ने इस मामले में शशि थरूर को बरी करने की मांग करते हुए कहा कि शशि थरूर ने सुनंदा पुष्कर को मानसिक या शारीरिक रुप से प्रताड़ित नहीं किया था। उन्होंने कहा कि सुनंदा पुष्कर के रिश्तेदारों के बयान से ये साफ है कि वो खुदकुशी नहीं कर सकती है। रिश्तेदारों ने शशि थरूर पर कोई आरोप नहीं लगाया है। अभियोजन पक्ष केवल ये कह रही है कि शशि थरूर के विवाहेत्तर संबंध थे। इस मामले में 14 मई 2018 को दिल्ली पुलिस ने आरोप पत्र दाखिल किया था। आरोप पत्र में शशि थरूर को आरोपित बनाया गया है। शशि थरूर के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 498ए और 306 के तहत आरोपित बनाया गया है। आरोप पत्र में कहा गया है कि सुनंदा पुष्कर की मौत शशि थरूर से शादी के 3 साल , 3 महीने और 15 दिनों में हो गई थी। दोनों की शादी 22 अगस्त 2010 को हुई थी। 1 जनवरी 2015 को दिल्ली पुलिस ने अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत एफआईआर दर्ज की थी। हिन्दुस्थान समाचार/संजय

Raftaar | रफ्तार
raftaar.in