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ऑक्सीजन लाने और ले जाने के लिए टैंकर का इंतजाम करें राज्य सरकारें

- ऑक्सीजन की उपलब्धता और उसके आवंटन का काम केंद्र सरकार देखे नई दिल्ली, 26 अप्रैल (हि.स.)। दिल्ली में ऑक्सीजन की कमी के मुद्दे पर सुनवाई के दौरान दिल्ली हाईकोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा कि राज्य ऑक्सीजन लाने और ले जाने के लिए टैंकर का इंतजाम करें। ऑक्सीजन की उपलब्धता और उसके आवंटन का काम केंद्र सरकार देखे। कोर्ट ने दिल्ली सरकार को सज्जन जिंदल जैसे उद्योगपतियों से बात कर ऑक्सीजन परिवहन के लिए केवल टैंकर की व्यवस्था करने की इजाज़त दी। हालांकि कहा कि ऑक्सीजन की सप्लाई केंद्र सरकार के जरिये ही होगी। कोर्ट ने कहा कि हम राजस्थान सरकार से भी ये उम्मीद करते हैं कि वो इस कोर्ट और केंद्र सरकार के दिशा निर्देशों को पालन करे। ऑक्सीजन की सप्लाई करने जा रहे टैंकरों को रोकना सैकड़ों लोगों की ज़िंदगी को खतरे में डालेगा। अगर किसी राज्य को ऑक्सीजन की जरूरत है तो केंद्र से बात करें। सुनवाई के दौरान सुनवाई के दौरान जस्टिस विपिन सांघी ने कहा कि केंद्र का कहना है कि यहां ऑक्सीजन की कमी नहीं है, जिसे हम स्वीकार नहीं करते क्योंकि हम जमीनी हकीकत खुद देख रहे हैं कि ऑक्सीजन की दिल्ली में कमी है। दरअसल हाईकोर्ट में सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। यह मेरा सुझाव है कि दिल्ली सरकार को अस्पतालों और ऑक्सीजन सप्लायर्स के साथ जॉइंट मीटिंग करनी चाहिए। जिससे इसके वितरण को सुचारू रूप से किया जा सके। हिन्दुस्थान समाचार/संजय/सुनीत

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