श्रीकाकुलम (आंध्र प्रदेश), 28 अप्रैल (हि.स.)। राज्य में कोरोना की दूसरी लहर खतरनाक होती जा रही है। प्रदेश सरकार ने कोरोना की रोकथाम के लिए जिलाधीशों को उचित निर्णय लेने की जिम्मेदारी दी गई है। इसी क्रम में बुधवार को श्रीकाकुलम के जिलाधीश जे. श्रीनिवास ने पूरे शहर को कंटेनमेंट जोन बनाने की घोषणा की है। उन्होंने बताया कि शहर में अब दोपहर 2 बजे तक ही दुकानें खुलेंगी। यह आदेश आज से अमल में आ गए हैं। दरअसल, शहर की आबादी के 30 प्रतिशत लोग कोरोना संक्रमित होने के बाद जिलाधीश ने यह निर्णय लिया है। अगले 14 दिन तक दुकानें केवल दोपहर 2 बजे तक खुलेगी। जिलाधीश ने शहर के आम लोगों तथा व्यापारियों से सहयोग करने की अपील की है। शहर में कोरोना की रोकथाम के लिए पुलिस विभाग ने भी सख्ती बरतना शुरू कर दी है। पिछले दो दिन से रात के समय पुलिस ने अपना गश्त बढ़ा दिया है। पुलिस रात 10 बजे के बाद सड़कों पर घूमने वालों के खिलाफ कठोर कार्रवाई कर रही है। पुलिस अधिकारी भी लगातार औचक निरीक्षण कर स्थिति को नियंत्रित करने के प्रयास में जुटे हैं। बगैर मास्क के सड़कों पर घूमने वालों से पुलिस जुर्माना वसूल रही है। हिन्दुस्थान समाचार/ नागराज