shock-from-supreme-court-to-flat-buyer-of-noida39s-law-residency-project
shock-from-supreme-court-to-flat-buyer-of-noida39s-law-residency-project

नोएडा के लॉ रेजीडेंसी प्रोजेक्ट के फ्लैट खरीददार को सुप्रीम कोर्ट से झटका

-लॉ रेजीडेंसी प्रोजेक्ट को आम्रपाली के प्रोजेक्ट का हिस्सा मानने से सुप्रीम कोर्ट का इनकार नई दिल्ली, 29 जून (हि.स.)। नोएडा के लॉ रेजीडेंसी प्रोजेक्ट के फ्लैट खरीददार को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने लॉ रेजीडेंसी प्रोजेक्ट को आम्रपाली के प्रोजेक्ट का हिस्सा मानने से इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि लॉ रेजीडेंसी कंपनी को बचे हुए प्रोजेक्ट के 632 यूनिट को पूरा करना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बचे हुए प्रोजेक्ट के निर्माण की निगरानी कोर्ट के रिसीवर द्वारा की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया कि कंपनी द्वारा 632 फ्लैटों को उचित मूल्य पर बेचने की अनुमति दी जाएगी बशर्ते कि सभी दस्तावेज कोर्ट रिसीवर द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित हों। हिन्दुस्थान समाचार/संजय

Related Stories

No stories found.
Raftaar | रफ्तार
raftaar.in