नई दिल्ली, रफ्तार डेस्क । अब OTT और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अश्लील कंटेंट बैन होंगे। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल की गई थी जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से OTT और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अश्लील कंटेंट परोसे जाने को लेकर और उस पर बैन लगाने के लिए उचित कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने ये आदेश एक जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए दिया है। और साथ, ही कोर्ट ने सरकार उचित कार्रवाई के लिए एक नोटिस जारी किया है।
सुप्रीम कोर्ट ने एक जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार को एक नोटिस दिया है। शीर्ष अदालत ने Amazon Prime Video, Netflix, ULLU, ALTT जैसे OTT प्लेटफॉर्म्स और Facebook, Instagram, YouTube, X (Twitter) पर शेयर किए जाने वाले अश्लील कंटेंट पर रोक लगाने और उन पर उचित कार्रवाई के लिए कदम उठाने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने केंद्र सरकार के अलावा नेटफ्लिक्स, उल्लू डिजिटल लिमिटेड, ऑल्ट बाला जी, ट्विटर, मेटा प्लेटफार्म और गूगल को समन भेजा है।
कोर्ट ने दिए ये बड़े आदेश
इस मामले की सुनवाई जस्टिस बी आर गवई और ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ ने की। कोर्ट में दायर जनहित याचिका में इस तरह के अश्लील कंटेंट को प्रतिबंध करने की डिमांड की गई है, जिसमें कोर्ट ने संज्ञान लेते हुए केंद्र सरकार से इसे लेकर उचित कार्रवाई करने के निर्देश दे दिए हैं। इससे, पहले भी सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दाखिल कर इस तरह के अश्लील कंटेट को परोसने जाने पर आपत्ति जताते हुए एक याचिका लगाई गई थी।
जनहित याचिका की मुख्य मांग
ओटीटी ओर सोशल मीडिया पर अश्लील कटेंट पर प्रतिबंध लगाने की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई जिसमें मांग की है कि, नेशनल कंटेंट कंट्रोल ऑथिरिटी (NCC) इन प्लेटफॉर्म पर स्ट्रीम किए जाने वाले कंटेंट की निगरानी करे और इनको रेगुलेट करने का काम करे ताकि OTT और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए अश्लीलता न फैलाई जा सके।





