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एससी कॉलेजियम ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के तौर पर न्यायमूर्ति संजय यादव की सिफारिश की

नई दिल्ली, 20 मई (आईएएनएस)। प्रधान न्यायाधीश एन. वी. रमना की अध्यक्षता वाले सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में न्यायमूर्ति संजय यादव की नियुक्ति की सिफारिश की है। शीर्ष अदालत की वेबसाइट पर गुरुवार को प्रकाशित एक बयान में कहा गया है, सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने 20 मई, 2021 को इलाहाबाद हाईकोर्ट (पीएचसी: मध्य प्रदेश) के न्यायाधीश न्यायमूर्ति संजय यादव को इलाहाबाद हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में पदोन्नत करने की सिफारिश की है। मुख्य न्यायाधीश गोविंद माथुर के 14 अप्रैल को कार्यालय छोड़ने के बाद, न्यायमूर्ति यादव इलाहाबाद हाईकोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्यरत हैं। न्यायमूर्ति यादव ने 25 अगस्त 1986 को अधिवक्ता के रूप में नामांकन किया। उन्होंने जबलपुर में मध्य प्रदेश के हाईकोर्ट में दीवानी, राजस्व और संवैधानिक पक्षों पर वकालत की। मध्य प्रदेश के उप महाधिवक्ता के रूप में कार्य करते हुए, उन्हें 2 मार्च, 2007 को मध्य प्रदेश के हाईकोर्ट के न्यायाधीश के रूप में पदोन्नत किया गया था। इसके बाद फिर 15 जनवरी, 2010 को उन्हें स्थायी न्यायाधीश के रूप में पदोन्नत किया गया। उन्हें 6 अक्टूबर, 2019 से 2 नवंबर, 2019 तक और 30 सितंबर, 2020 से 2 जनवरी, 2021 तक मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया था। न्यायमूर्ति यादव का 8 जनवरी 2021 को इलाहाबाद हाईकोर्ट में तबादला कर दिया गया था। --आईएएनएस एकेके/एएनएम

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