नई दिल्ली, रफ्तार डेस्क । उत्तरप्रदेश के मऊ की एमपी/एमएलए कोर्ट ने कुख्यात गैंगस्टर रहे मुख्तार अंसारी के बेटे और सुभासपा के विधायक अब्बास अंसारी को हेट स्पीच मामले में दोषी करारा दिया है। अब्बास अंसारी, उनके भाई और मंसूर अंसारी पर हेट स्पीच के मामले में दोष सिद्ध हुआ है। उन्हें 2 साल की सजा सुनाई गई है।
सजा पर फैसला आने से पहले ही कोर्ट परिसर की सुरक्षा पुख्ता की गई थी। सुरक्षा के दृष्टि से कोर्ट परिसर में भारी पुलिस बलों की तैनाती की गई है। कोर्ट के चारों ओर पुलिस ने घेराबंदी कर रखी है। आने-जाने वाले सभी लोगों की सघन जांच की जा रही थी। हर गतिविधि पर पुलिस ने नजर बनाएं रखी है।
ये पूरा मामला
यह मामला 3 मार्च 2022 का है, जब विधानसभा चुनाव के दौरान अब्बास अंसारी का एक बयान धमकी भरा था। उस दौरान अब्बास ने धमकी दी थी कि सरकार बनने के बाद वह अफसरों के ‘देख लेंगे’। यह बयान उन्होंने मऊ के पहाड़पुर मैदान में आयोजित एक जनसभा में दिया था। इसके बाद सब-इंस्पेक्टर गंगाराम बिंद ने शिकायत दर्ज कर सपा विधायक अब्बास अंसारी पर केस दर्ज किया गया था।
इन धाराओं में दर्ज हुआ था मामला
मामले में अब्बास अंसारी पर कई गंभीर धाराओं में केस दर्ज किया था, उसमें आपराधिक धमकी देना, चुनाव अधिकार का गलत प्रयोग करना, सरकारी काम में बाधा डालना, सरकारी-कर्मचारी को धमकाने, धर्म-जाति के आधार पर वैमनस्य फैलाने और षड्यंत्र रचने जैसे गंभीर धाराओं में मामला फाइन किया गया था। अब CJM डॉ. केपी सिंह ने इस मामले में अब्बास अंसारी, उनके भाई और चाचा मंसूर अंसारी को दोषी ठहराया है और 2 साल के लिए जेल भेज दिया है।





