
नई दिल्ली, रफ्तार डेस्क। आज यानि मंगलवार सो से 2000 के नोट बदलने की प्रक्रिया शुरू हो रही है। 3 दिन पहले 19 मई को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) ने 2000 का नोट सर्कुलेशन से वापस लेने का ऐलान किया था। । ग्राहकों को 30 सितंबर तक बैंकों में 2,000 के नोट बैंकों में चेंज या अकाउंट में जमा करवा सकते हैं।
पहचान पत्र की जरूरत नहीं
आरबीआई और एसबीआई के मुताबिक, नोट बदलने के लिए पहचान पत्र या फॉर्म भरने की जरूरत नहीं है। एक बार में केवल 20,000 के नोट ही बदले जा सकेंगे, हालांकि इन नोटों को खाते में जमा करने पर कोई रोक नहीं है।
RBI ने 2000 के नोट बंद दिये थे
नवंबर 2016 में, 2,000 बैंक नोट बाजार में आए। उस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 500 और 1000 के नोट बंद कर दिए थे। इसके बाद 500 और 2000 के नए नोट जारी किए गए। आरबीआई ने 2018 से 2019 तक 2000 नोटों की छपाई बंद कर दी।
भाजपा नेता ने दायर किया मुकदमा
बीजेपी नेता और वकील अश्विनी उपाध्याय ने बिना दस्तावेजों के नोट बदलने के रिजर्व बैंक और स्टेट बैंक के आदेश के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट में मुकदमा दायर किया है।
टेंशन न ले, 4 महीने का समय मिला है- RBI
एक दिन पहले आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा था कि लोगों को नोट बदलने के लिए बैंकों पर दबाव नहीं बनाना चाहिए, लोगों को 4 महीने दिए गए है। बेझिझक नोट्स बदलें, लेकिन समय सीमा को गंभीरता से लें। यह निर्णय मुद्रा प्रबंधन के ढांचे के भीतर किया गया है। 2000 के नोट को चरणबद्ध तरीके से बंद करने के फैसले का अर्थव्यवस्था पर बहुत कम प्रभाव पड़ेगा। प्रचलन में सभी नकदी का केवल 10.8% 2000 के नोट हैं।
बैंको को आरबीआई का निर्देश
आरबीआई ने सोमवार को एक और गाइडलाइन जारी की।उन्होंने बैंकों को गर्मी के कारण लोगों को छायादार स्थान और पानी उपलब्ध कराने के लिए कहा गया है। कितने नोट बदले गए और कितने जमा किए गए, इसका रोजाना रिकॉर्ड रखें।
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