Rs 2000 Ban News: RBI गर्वनर का बड़ा बयान- टेंशन न लें, 30 सितंबर तक का है वक्त; नहीं भरना होगा कोई फॉर्म

आरबीआई गर्वनर ने प्रेस वार्ता कर 2000 रुपये नोट पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि 2000 के नोट को जमा करने के लिए 30 सितंबर यानि 4 महीने का वक्त दिया गया है।
Shaktikant Das( RBI Governor)
Shaktikant Das( RBI Governor)

नई दिल्ली, रफ्तार डेस्क। देश के सभी बैंकों में मंगलवार से 2,000 के नोट बदलने का काम शुरू हो जाएगा। भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने सोमवार को बैंकों के लिए गाइडलाइंस जारी कर दी है। बैंकोंं को निर्देश दिया है कि गर्मी के कारण लोगों को छायादार स्थान और पानी उपलब्ध कराया जाएं। भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंको को निर्देश दिया है कि कितने नोट बदले गए और कितने जमा किए गए इसका भी रोजाना रिकॉर्ड रखा जाएं।

आराम से जाएं, हड़बड़ी न करें- RBI

आरबीआई ने 19 मई को 2,000 रुपये के नोट को बंद करने की घोषणा की और उन्हें बैंकों में एक्सचेंज करने या 30 सितंबर तक खातों में जमा करने के निर्देश दिया गया है। आरबीआई ने कहा कि 2000 का नोट वैध है। आरबीआई गवर्नर शक्तिंत दास ने कहा कि 'हमने चार महीने का समय दिया है। नोट एक्सचेंज करना सुविधाजनक है। भीड़ से बचने के लिए तुरंत बैंक न जाएं।" हमने समय सीमा इसलिए दी है, ताकि लोग इसे गंभीरता से लें। जो 30 सितंबर तक नोट जमा या बदल नहीं पाएगा उस पर हम डेडलाइन खत्म होने के बाद फैसला लेंगे।'

हर समस्या का होगा समाधान- RBI गवर्नर

आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कि 'जो भी समस्या आएगी, हम उसका समाधान करेंगे। हम बैंक अपील के जरिए भी इस प्रक्रिया को नियंत्रित करेंगे। अभी बाजार में अन्य नोटों की कोई कमी नहीं है।

30 सितंबर के बाद लेंगे फैसला- RBI

आरबीआई ने कहा कि पहले भी दुकानों में लोग 2000 के नोट स्वीकार नहीं करते थे। हमने कहा था कि यह लीगल टेंडर रहेगा। आप 2000 बैंक नोटों के लिए खरीदारी कर सकते हैं। आपको बता दें कि ज्यादातर नोट 30 सितंबर से पहले हमारे पास पहुंच जाएंगे और उसके बाद हम कोई फैसला करेंगे।

कोई फॉर्म भरने की नहीं जरूरत- स्टेट बैंक

स्टेट बैंक ने रविवार को 2000 के नोट बदलने को लेकर गाइडलाइन जारी की। भारत के सबसे बड़े बैंक ने कहा है कि नोट बदलने के लिए पहचान पत्र की जरूरत नहीं होगी। कोई फॉर्म भरने की जरूरत नहीं है।

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