नई दिल्ली, रफ्तार डेस्क । कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी को इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ से एक बड़ा झटका लगा है। कोर्ट में राहुल गांधी द्वारा दायर याचिका खारिज कर दी और उन्हें कोई अंतरिम राहत देने से भी इनकार कर दिया है। यह याचिका राहुल गांधी के द्वारा भारतीय सेना पर कथित आपत्ति जनक बयान देने के खिलाफ लगाई गई थी।
राहुल ने समन को दी चुनौती
कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के खिलाफ लखनऊ की एक अदालत में शिकायत दाखिल की गई थी, जिसमें आरोप लगाया गया था कि उन्होंने ‘भारत जोड़ो यात्रा’ के दौरान सेना को लेकर अपमानजनक टिप्पणी की थी। इस शिकायत पर सुनवाई करते हुए स्थानीय अदालत ने राहुल गांधी को समन जारी किया था। राहुल गांधी ने इस समन को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी।
कोर्ट में जस्टिस सुभाष विद्यार्थी की एकल पीठ ने अदालत में याचिका को खारिज करने का आदेश दिया़। राज्य सरकार की ओर से पेश अपर महाधिवक्ता विनोद कुमार शाही ने याचिका का विरोध किया और कोर्ट को बताया कि विस्तृत आदेश सोमवार, 2 जून को जारी किया जाएगा।
क्या है मामला?
राहुल गांधी पर आरोप लगाया गया कि उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा के दौरान सेना पर एक आपतिजनक टिप्पणी की थी। उन्होंने अपने उस बयान में कहा था कि “चीनी सैनिक भारतीय जवानों को पीटते हैं और कोई सवाल नहीं करता।” इस टिप्पणी को लेकर उदय शंकर श्रीवास्तव नामक व्यक्ति ने लखनऊ की स्थानीय अदालत में शिकायत दर्ज करवाई थी।
अंतरिम राहत देने से इनकार
शिकायतकर्ता ने बताया कि यह सेना का अपमान है। शिकायत पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने राहुल गांधी को समन जारी किया, जिसे उन्होंने हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। लेकिन अब हाईकोर्ट से भी गांधी को राहत नहीं मिली है। कोर्ट ने न केवल उनकी याचिका को खारिज किया, बल्कि कोई अंतरिम राहत देने से भी इनकार कर दिया।





