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राजस्थान में निजी स्कूल छात्रों से 6 किश्तों में ले सकेंगे पूरी फीस: सुप्रीम कोर्ट

नई दिल्ली, 08 फरवरी (हि.स.)। सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान में गैर सहायता प्राप्त निजी स्कूलों को 5 मार्च 2021 से छह मासिक किस्तों में छात्रों से सौ फीसदी स्कूल फीस लेने की अनुमति दे दी है। सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान हाईकोर्ट के उस फैसले पर भी रोक लगा दी जिसमें प्रबंधन को केवल 60 से 70 फीसदी ट्यूशन फीस लेने की अनुमति दी गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि निजी स्कूल बढ़ी हुई फीस नहीं ले सकेंगे। स्कूल 5 मार्च 2021 से छात्रों के 2019-20 के शैक्षणिक सत्र के हिसाब से ही फीस वसूलेंगे। कोर्ट ने ये भी कहा कि जो अभिभावक फीस नहीं दे पाये हैं उनके बच्चों को परीक्षा या क्लासेज से बेदखल नहीं किया जा सकता है। स्कूल प्रशासन अभिभावकों से फीस वसूली के लिए दबाव नहीं बना सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने स्कूलों को यह भी निर्देश दिया कि किसी छात्र की फीस जमा नहीं होने पर उसे स्कूल से बाहर नहीं किया जाएगा। बता दें कि राजस्थान हाईकोर्ट ने इस मामले में आदेश दिया था कि जिन निजी स्कूलों ने आनलाइन क्लासेज आयोजित की है वे ट्यूशन फीस का 70 फीसदी ही फीस के तौर पर ले सकेंगे। हाईकोर्ट के इस फैसले के खिलाफ निजी स्कूलों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर किया था। हिन्दुस्थान समाचार/संजय-hindusthansamachar.in

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