police-gets-tough-in-gurugram-license-will-be-canceled-if-you-go-on-the-long-side
police-gets-tough-in-gurugram-license-will-be-canceled-if-you-go-on-the-long-side

गुरुग्राम में पुलिस हुई सख्त, रॉन्ग साइड चले तो लाइसेंस होगा रद्द

-गुरुग्राम पुलिस ने यातायात के नियमों को लेकर सख्ती दिखानी शुरू की ईश्वर शर्मा गुरुग्राम, 24 जनवरी (हि.स.)। वैसे तो यातायात के नियमों को लेकर केंद्र सरकार द्वारा पहले से काफी सख्त नियम किए गए हैं, लेकिन अब गुरुग्राम पुलिस इन नियमों को सख्ती से लागू करने जा रही है। भविष्य में यहां कोई भी रॉन्ग साइड गाड़ी चलाया पकड़ा गया तो उसका लाइसेंस ही सस्पेंड कर दिया जाएगा। गुरुग्राम पुलिस के एसीपी अपराध प्रीतपाल सांगवान ने रविवार को इस बात की पुष्टि करते हुए कहा कि रॉन्ग साइड गाड़ी चलाने वाले लोग हादसों को बढ़ाते हैं। एसीपी अपराध प्रीतपाल सांगवान के मुताबिक शहर में बहुत से लोग मुख्य यातायात के साथ चलने की बजाय रॉन्ग साइड चलकर पहले पहुंचने के लिए जल्दबाजी करते हैं। वे ना तो खुद जल्दी पहुंच पाते और ना ही सीधे रास्ते चलने वालों को पहुंचने देते। वे यातायात जाम का भी कारण बनते हैं। उनकी वजह से बहुत दूर तक यातायात जाम हो जाता है। हाइवे पर भी कई बार देखा गया है कि लोग थोड़ी दूर जाकर नियमानुसार यू-टर्न लेने की बजाय रॉन्ग साइड ही गाड़ी कई किलोमीटर तक चलाकर ले जाते हैं। बहुत बार ऐसे लापरवाह ड्राइवरों की वजह से हादसे भी हुए हैं। लोगों की जानें भी गई हैं। सीधे तौर पर ये वाहन चालक अपने साथ दूसरों की जिंदगी खतरे में डालते हैं। ऐसे में यह जरूरी हो गया है कि अब ऐसे लापरवाह वाहन चालकों पर शिकंजा कसा जाए। इसके लिए गुरुग्राम पुलिस ने यातायात के नियमों को और अधिक सख्ती से लागू करने का निर्णय लिया है। अब जो भी वाहन चालक रॉन्ग साइड गाड़ी चलाते पकड़ा गया, उसका लाइसेंस सस्पेंड कर दिया जाएगा। पहली बार में लाइसेंस सस्पेंड होने के बाद अगर चालक ऐसी गलत को दोहराता है तो फिर लाइसेंस को स्थायी तौर पर टर्मिनेट यानी रद्द कर दिया जाएगा। अगर बिना लाइसेंस वह गाड़ी चलाता पकड़ा जाता है तो फिर आगे कानूनी कार्यवाही की जाएगी। यातायात पुलिस कर्मचारियों को इस तरह के निर्देश जारी कर दिए गए हैं कि वे ऐसे लापरवाही चालकों पर नजर रखें और उनके खिलाफ इस नियम के तहत कार्रवाई करें। अगर कोई दुर्घटना होती है तो आरोपी ड्राइवर के खिलाफ केस भी दर्ज किया जाएगा। धारा 304(2) के तहत दर्ज होने वाले केस में कम से कम 10 साल की सजा का प्रावधान है। एसीपी अपराध प्रीतपाल सांगवान ने वाहन चालकों से अनुरोध किया है कि वे किसी भी तरह से यातायात के नियमों का उल्लंघन ना करें, बल्कि पालन करें। नाबालिगों को स्कूटी, बाइक या अन्य वाहन चलाने को ना दें। अगर हम इन नियमों को मानते हैं तो हम अपने साथ दूसरों के जीवन को भी सुरक्षित कर सकते हैं। हिन्दुस्थान समाचार-hindusthansamachar.in

Related Stories

No stories found.
Raftaar | रफ्तार
raftaar.in