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वैक्सीन पर विदेशी कंपनियों का ब्योरा मांगने वाली याचिका खारिज, जुर्माना भी लगाया

नई दिल्ली, 18 मई (हि.स.)। दिल्ली हाईकोर्ट ने कोरोना वैक्सीन देने की अनुमति मांगने वाली विदेशी कंपनियों के बारे में ब्योरा देने की मांग करने वाली याचिका खारिज कर दी है। चीफ जस्टिस डीएन पटेल की अध्यक्षता वाली बेंच ने याचिकाकर्ता मयंक वाधवा पर दस हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया कोर्ट ने कहा कि चाय पीते-पीते आइडिया आता है और याचिका दायर कर दी जाती है। ऐसी याचिका न्यायिक समय की बर्बादी है। कोर्ट ने कहा कि जब आरटीआई के जरिये सूचना हासिल की जा सकती है तो कोर्ट क्यों आए। आजकल सूचना पाने के लिए भी कोर्ट में याचिका दायर करने का फैशन हो गया है। याचिका में कहा गया था कि देश में वैक्सीन बनाने की अनुमति मांगने वाली कंपनियों को अनुमति देने का दिशा-निर्देश जारी किया जाए। इसके लिए लाइसेंसिंग की प्रक्रिया में बदलाव कर उसे आसान किया जाए। याचिका में मांग की गई थी कि वैक्सीन की भारत में सप्लाई के लिए विदेशों से जरूरी लॉजिस्टिक्स सहयोग की अनुमति दी जाए। हिन्दुस्थान समाचार/संजय/सुनीत

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